विधानसभा भर्ति घपला मा हाईकोर्टन विधानसभा अध्यक्षा थैं 14 तारिख तक अपड़ि बात बतौण खूंणि बोलि, आखिर किलै हट्यें ग्यीं कर्मचारी

नैनीताल: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट न विधानसभा सचिवालय बटि नौकरि से हट्यां कर्मचारियों क याचिका पर सुणें कायी। ऐ मामला थैं संुणणा क बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी क एकलपीठ न विधानसभाध्क्ष विधानसभा उप सचिव थैं 14 तारिख तक अपड़ि बात बतौण खूंणि बोलि।

बतै दियां कि कुलदीप सिंह न औरि लोगुन अपणि नौकरि जांण क बाद विधानसभा क अध्यक्ष क आदेश थैं चुनौति दे छायीं। याचिकाकर्ता न कोर्ट मा बोलि कि विधानसभा अध्यक्षा न लोकहित थैं देखिक ऊंकी नौकरि थैं खतम कै द्यायी।

याचिका मा ब्वलें ग्यें कि विधानसभा अध्यक्षान ऊथैं कै आधार फर, कै कारण से हट्यें ग्यें यांक बारा मा कुछ भि नीं बतै। उन्न बोलि बल उन्न नियमित कर्मचारी क तरौं काम कायी। एक दगड़ मा इतगा कर्मचारियों क नौकरि खतम करण लोकहित मा नीं च। उन्न बोलि विधानसभा मा राज्य बणणा क बाद कै बार पिछने क द्वार से कर्मचारी भर्ति ह्वै अर पक्का ह्वीं।

याचिका मा ब्वलें ग्यें कि 2.014 तक ह्वीं भर्ति मा कर्मचारी चार साल बात पक्का ह्वैग्यीं। पर ऊथैं 6 साल बाद भि पक्कु नी करयें ग्यें अर अब ऊथैं नौकरि बटि हट्यें ग्यें। जबकि 6 मैना क नौकरि क बाद ऊथैं पक्कु करयें जाणु छायीं। विधानसभा अध्यक्षा न बोलि कि ऊंकी नौकरि पिछनै क द्वार बटि काम चलौ बदोबस्त क आधार पर रख्यें ग्यें अब अब ये आधार पर हि हट्यें ग्यें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *