उत्तराखंड कैबिनेट बैठक अब होगी पेपर लेस, होगी ई कैबिनेट व्यवस्था UK
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उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक में आज महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। इसमें राज्य पुनर्गठन के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में सहमति बनी है। सिंचाई विभाग की 428 हेक्टेयर भूमि में 380 और 1709 आवास में से 348 प्रदान करने पर सहमति।
प्रदेश में अब कैबिनेट बैठक पेपर लेस होगी और ई कैबिनेट व्यवस्था को दो माह में लागू कर दिया जाएगा। वहीं, आवास नीति के तहत 105 मीटर तक के मकान बनाने के लिए प्राधिकरण में इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट से बनाए गए नक्शे को तत्काल मंजूरी प्रदान करते समय आवास बनाने की अनुमति दी है। इस सरलीकरण नीति से छोटे आवास निर्माता को फायदा होगा।
आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के कुछ अन्य फैसले नियोजन विभाग के तहत राज्य और केंद्र से संबंधित विषय की प्रस्तुतिकरण में पर्यटन पर अधिक बल देने की सहमति। आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया। एथनॉल को बढ़ावा देने के लिए लिया गया ये फैसला। शीरा नीति को दी गई मान्यता, ओपन मार्केट में 75 प्रतिशत तक बेचने की अनुमति खुली। साथ ही औद्योगिक इकाइयों में इसकी मात्रा 10 से घटाकर 5 प्रतिशत करने को मंजूरी दी गई। सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे में सड़क चैड़ाई छूट को मंजूरी। चारधाम सड़क परियोजना ऋषिकेश बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ चार लाख रुपए की रायल्टी में छूट दी गई। 514 करोड़ रुपए की 17.23 किमी की परियोजना की निर्माण सामग्री पर लगने वाली रॉयल्टी में छूट दी गई। मंडी समिति विपणन बोर्ड के अंशदान में छूट को मंजूरी। लोक सेवा आयोग की सेवा नियमावली में लिपिकीय त्रुटि को सही करने की मंजूरी। उत्तर प्रदेश आवास उत्तराखंड को मिलेंगे कुंभ मेले के लिए 697.57 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को दी जाएगी। कॉर्बेट टाइगर में स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के 85 पदों के ढ़ांचे के गठन पर सहमति। मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत, 17 और 7 पद होंगे। निगम सार्वजनिक उपक्रम में सीधी भर्ती की परीक्षा में आरक्षण रोस्टर व्यवस्था भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार किए जाने की अनुमति को मंजूरी। कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन के तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी के स्थान पर श्रमायुक्त को चालान करने के अधिकार और दो श्रेणियों में निर्धारित कम्पनी में कार्मिकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 और 20 से बढ़ाकर 40 किया गया। चिकित्सा विभाग में नर्सिंग पद के संविलियन हेतु सेवा नियमावली बनाई गई। व्यावसायिक भवन नर्सिंग होम के समाधान योजना के तहत शासनादेश में लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की अनुमति। पर्यटन में होटल रिजार्ट के लैंड यूज चार्ज को घटाकर 150 से 10 प्रतिशत किया गया। सेंटर फंड से बनने वाले कमजोर वर्ग के आवास न बनने की स्थिति में तीन करोड़ के फंड चार किस्तों में और तीन करोड़ से अधिक को आठ समान किस्तों में किया गया। एक अतिरिक्त मंजिल आवास बनाने को मंजूरी, आवास विभाग की फसाट नीति को मंजूरी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के भत्ते, अवकाश सुविधा में संशोधन। प्राथमिक, सामुदायिक, जिला चिकित्सा केन्द्र में इण्डियन पब्लिक हैल्थ स्टैन्डर्ड मानक के अनुसार पदों का चयन होगा। उत्तराखंड आवास विकास परिषद के आवास आयुक्त की जगह अपर सचिव या समकक्ष अधिकारी को कार्य देखने का अधिकार दिया गया। उत्तराखंड स्पोर्ट कोड को स्थगित करने की मंजूरी, सभी खिलाड़ियों को समान रूप से खेल विभाग की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड राजकीय चिकित्सा उपकरण औषधि क्रय नीति में संशोधन। सेवा काल में मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 में संशोधन कर तलाक, विधवा और विवाहित के स्थान पर सभी पुत्रियों को मृतक पद प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रोफेसर चयन की प्रक्रिया को मंजूरी। राज्य योजना में निर्माण, चैड़ीकरण सुपरविजन चार्ज को 15 से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया। उत्तराखंड राजकीय चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज में अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क लेने का निर्णय।