मानहानि क मामला मा राहुल गांधी क सजा फर उच्चतम न्यायालय न लग्यें रोक
नै दिल्ली। उच्चतम न्यायालय मा आज मोदी सरनेम कु आपराधिक मानहानि मामला मा कांग्रेस नेता राहुल गांधी क सजा पर लग्यें द्यायी रोक। गुजरात उच्च न्यायालय क सूण्यीं सजा फर उच्चतम न्यायालय न रोक लग्यें दे। सुप्रीम कोर्टन बोलि क या मा क्वीं शक नीं च कि जब क्वीं बि कैका बारा मा कुछ ब्वलद त वैकु उबरि यु गुस्सा नीं रैन्दु। एक आदिम तैं थाड़ (सार्वजनिक जगा) मा ब्वलद दा खबरदार रैंण चैंद।
कोर्टन राहुल क हलफनाम तैं मंजूरि दे अर बोलि क राहुल तैं खबरदार रैंण चैन्द छायीं। कोर्टन बोलि कि या से राहुल गांधी क जिन्दगी मा फरक हि नी पोड़ि बल ऊतैं चुनौं जिताण वलि जनता क अधिकारु मा बि फरक प्वाड़दु।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, पी.एस. नरसिम्हा अर प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ न बोलि निचली अदालत क न्यायाधीश न जादा से जादा सजा देंणा कु क्वीं कारण नी बतै इल्लै आखरि फैसळा आण तक अर दोषि साबित हूंण तक ये आदेश फर रोक लगौंण जरूरी च।