राज्य आन्दोलकारियों क नौकरि पर संकट, हाईकोर्ट न खारिज कैरि द्यायी सरकार क संसोधन क चिट्ठी

नैनीताल। राज्य आंदोलनकारी कोटा बटि सरकरि नौकरि करण वळा 780 आन्दोलनकारियों क नौकरी पर संकट ऐग्यायी।

हाईकोर्टन सरकार के आरक्षण मा दियां ओदश पर लग्यूं संसोधन पत्र थैं खारिज कैरि द्यायी।
कोर्टन ब्वाल कि 1403 दिन बाद संसोधन पत्र नि ल्यें जै सकदू। जैका बाद राज्य आन्दोलनकारियों क वकील न कोर्ट मा ब्वाल कि जब तक सुप्रीम कोर्ट बटि कूईं फैसला नि ऐजांदु तक तक यूथैं नौकरियों बटि नि हटयें ज्यां।

राज्य सरकारळ कोर्ट मा संसोधन क चिट्टी द्यायी अर ब्वाल कि हम कोर्ट के आदेशाकु पालन करणा छा लेकिन 15 साल बटि नौकरी करण वला आन्दोलनकारियों थैं हटै नि सकदो।

बतै दियां कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट न साल 2018 मा आन्दोलनकारियों थैं मिलण वळु 10 प्रतिशत आरक्षण थैं असंवैधानिक बतै छायी। तब राज्य आन्दोलनकारी मंच न हाईकोर्ट क आदेश थैं सुप्रीम कोर्ट मा चुनौती दें छायी।

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