पुलिस हि ना अब परिवहन विभागा कर्मचारी बि काटळा चालान
परिवहन विभाग न अपड़ा वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों थैं चालान कटणा कु अधिकारी देयाली।
अब सड़कि मा पुलिस हि ना बल परिवहन विभागा कर्मचारी बि चालान काटळा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास न 30 मोटरसैकिल पर्यवेक्षक दल थैं हारु झण्डा दिखें।
परिवहन मंत्री चंदन रामदास न बोलि कि जौ सड़कियौं मा जादा दुर्घटना हूंदिन वख यु प्रवर्तन पर्यवेक्षक कु दल तैं तैनात कर्यें जालु। उन्न बोलि देरादूण मा चार, विकासनगर मा चार, रुड़की मा चार, कोटद्वार मा द्वी, काशीपुर मा द्वी रुद्रपुर मा चार, हल्द्वानी मा चार, टनकपुर मा एक थैं तैनात कर्यें ग्यें। यीं ु प्रवर्तन पर्यवेक्षक दल गाड़ियौं तैं रोकिक गलत गाड़ि चलौंण फर अर यातायात नियम थैं त्वड़न फर चालन कारला।
सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी न शासनादेश जारी कायी अर बोलि कि वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकु थैं उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 क नियम 229 (1) क जरिया धारा 177 (ए) (मोटर ड्राइविंग क बारा मा नियम, स्पीड, 14 (ए, बी, सी, डी, ई, एफ) (द्वी पंयौंक गाड़ि मा तीन जना बैट्ठि कि गाड़ी चलौंणु , बिना हेलमेट कु गाड़ी चलौंणु, बिना सीट बेल्ट क गाड़ी चलौंणा, गाड़ी चलौंदा मोबाइल चलौंणु , 18 साल से कम नौन्याळु तैं गाड़ि चलौंणा फर बच्चों पर कारवै, ब्वे-बुबा फर कारवै करणा तागत दियें ग्यें।