प्रदेसम जल्दी ह्वे सकदन निकाय चुनौ

उत्तराखण्डम नगर निकाय चुनौ जल्दी ह्वे सकदन। बतै जाणु च कि 15 दिसम्बर तक सरकार निकाय चुनौ खुणि अधिसूचना जारी कै सकद। यां खुणि सरकारन अपणि सबि त्यारि पूरि कै याली। अर राजनैतिक दलु न बि अपणि-अपणि त्यरि सुरु कै याली।

ब्वलें जाणु च कि 15 दिसम्बरा बाद कबि बि चुनौ ह्वे सकदन। पैलि निकाय चुनौ अर अब पंचैत तैं कु काम बि प्रशासकु क हत्थ पर देंणा बाद विपक्ष लगातर सरकार पर हमला करणु च।

शासन न ओबीसी आरक्षण लागू करण बारम अध्यादेश राजभवन तैं भ्यज्यूं च। जै पर एक हप्ता भितर राजभवन मंजूरि दे सकद। अध्यादेशा मंजूरि मिलणा बाद ओबीसी आरक्षण क नियमावलि पर फैसला होलु।

बतै दियां बल सुप्रीम कोर्टा आदेसा बाद निकायु मा ओबीसी आरक्षण दुबरा हूंण। यांका बारम बणि एकल आयोग न अपणि रिपोर्ट बि शासन तैं दे द्यायी। ओबीसी आरक्षण तैं तय कैकि सरकारन अध्यादेश जारी कै छायीं जै पर निकाय अधिनियम म बदलौव कै छायी। जब यु अध्यादेश विधेयक तैं विधानसभा सत्र मा धर्ये ग्यायी त नगर निगम अधिनियम पारित नीं ह्वे साकु।

ऐ मामला तैं विधानसभा प्रवर समिति तैं दियें ग्यायी। प्रवर समितिन ऐ बारम अध्ययना करणा अर साल द्वी हजार ग्यारह जनगणना कु अधार पर निकाय चुनौ करै जाण बात बोलि। यु विधेयक अब राजभवन मा च। जैथैं मंजूरि मिलणा बाद चुनौ कु रस्ता साफ होलु।

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