वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए खनन पर सरकार का जोर, नई खनन नीति लाई सरकार

UK Dinmaan

वित्तीय दिक्कतें झेल रही प्रदेश सरकार का ध्यान अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए खनन व उससे जुड़े सेक्टर पर है। बुधवार को प्रदेश कैबिनेट ने उत्तराखंड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2016 से ज्यादा राजस्व एकत्र न होने के कारण उसकी जगह नई नीति को मंजूरी दी।

नई नीति में नए स्टोन क्रशर के लाइसेंस अब पांच की जगह 10 साल के लिए होंगे। इसके लिए मैदानी क्षेत्रों में 10 की बजाय 20 और पहाड़ी इलाकों के लिए पांच की जगह 10 लाख रुपये शुल्क देना होगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नए स्टोन क्रशर नदी तट से तीन किमी की दूरी पर बनेंगे, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 250 मीटर पर ये स्थापित हो सकेंगे। स्टोन स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पुराने लाइसेंसधारकों को फिलहाल यह नहीं देना होगा लेकिन लाइसेंस के नवीनीकरण पर नए मानकों का पालन करना पड़ेगा। नई शतरे का अनुपालन करना होगा। स्क्रीनिंग प्लांट के लिए शुल्क दो लाख व चार लाख और हॉट मिक्स प्लांट के लिए 25 हजार रुपये होगा। स्टोन क्रशर अथवा स्क्रीनिंग प्लांट के स्थल का चयन व जांच संबंधित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली छह सदस्य समिति करेगी। क्रशर अथवा प्लांट लगाने के लिए आवेदक के पास अपना पट्टा होना चाहिए अथवा अन्य निजी पट्टाधारक के साथ अनुबंध करना होगा। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि खनन सामग्री उसी पट्टे से ली जाएगी। इन्हें कच्चे माले के संबंध में भी पूरी जानकारी का हिसाब रखना होगा। साथ ही पट्टे में अनुमानित खनन सामग्री को 80 फीसदी क्रश करना होगा।

हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट में पक्के माल के भंडारण की मंजूरी दो साल के लिए
हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट में पक्के माल के भंडारण की मंजूरी दो साल के लिए दी जाएगी। प्लांट स्वामी को इनका मासिक विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। प्लांट में कच्चा माल अथवा पक्के माल के प्रयोग पर एक रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से राजस्व जमा करना होगा। नीति में क्रशर व प्लांट आदि में नाम परिवर्तन के लिए शुल्क का प्रावधान किया गया है।

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