रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को सीमा पर ही किया जाय क्वारंटाइन : हाईकोर्ट

उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने आज (बुधवार) को बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट न राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि जितना सम्भव हो पाए उत्तराखंड में आने वाले लोग जो रेड जोन से आ रहे है, उनको राज्य की सीमा पर ही क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही उनकी कोरोना जांच कराई जाय। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें राज्य में आगे जाने दिया जाए।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी ने सचिदानन्द डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान प्रभावित लोंगों की मदद करने की मांग की थी।

इससे संबंधित विभिन्न अन्य जनहित याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई हुई। पूर्व में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों के करीब 40 हजार मजदूर हैं। जबकि करीब दो लाख उत्तराखंड के लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं जो उत्तराखंड आना चाह रहे हैं।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सभी कोरोना अस्पतालों में पूर्व आदेशों के क्रम में आईसीयू व वेंटिलेटर संचालित कर दिए गए हैं और अन्य जगह भी ये सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितेश झा और महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. अमिता उप्रेती भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

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