गंगा किनारे 5 किमी दायरे में खनन पर लगी रोक हटाई
नैनीताल : हाईकोर्ट ने गंगा नदी के किनारे से 5 किलोमीटर दायरे में खनन पर लगी रोक हटाते हुए सरकार व स्टोन क्रेशर मालिकों को राहत दे दी। बता दें कि पवन कुमार सैनी की जनहित याचिका में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने गंगा के किनारे से 5 किमी दायरे में खनन कार्य व स्टोन क्रेशरों पर रोक लगा दी थी। लेकिन सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया।
इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने इस आदेश का पालन कराने के लिए राज्य मुख्य सचिव से कहा था, इस आदेश का पालन नहीं होने पर मातृसदन हरिद्वार ने अवमानना याचिका दायर की। जिस पर एकलपीठ ने मुख्य सचिव जवाब तलब किया था। अपने जवाब में मुख्य सचिव ने 24 अगस्त 2017 को रायपुर से जगजीतपुर तक सभी स्टोन क्रेशर व खनन कार्य बंद करने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस आदेश को सरकार व स्टोन क्रेशर मालिकों द्वारा हाईकोर्ट में पवन कुमार सैनी की जनहित याचिका को चुनौती दी। जिस पर हाईकोर्ट ने गंगा नदी के किनारे से 5 किलोमीटर दायरे में खनन पर लगी रोक हटाते हुए सरकार व स्टोन क्रेशर मालिकों को राहत दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद अब खनन सरकार की पॉलिसी के अनुसार ही होगा और स्टोन क्रेशर लगाए जाएंगे।