विधानसभा बटि भैर कर्यां कर्मचारियौं तैं सुप्रीम कोर्ट बटि बि नीं मिलि राहत

देरादूण। हाईकोर्ट क बाद अब विधानसभा बटि भैर कर्यां कर्मचारियौं तैं सुप्रीम कोर्ट बटि बि राहत नीं मिलि।

बतै दियां कि विधासभा बटि भैर हूंया कर्मचारियों न सुप्रीम कोर्ट मा एक विशेष अनुग्रह याचिका लग्यीं छायीं, जै थैं सुप्रीम कोर्टन खारिज कै द्यायी।

उत्तराखण्ड विधानसभा मा पिछनै क द्वार बटि भर्ति हूंया कर्मचारियों क बारा मा उच्च न्यायालय न उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी क फैसळा तैं सै बतै अर विधानसभा बटि भैर कर्यां कर्मचारियौं क याचिका तैं निरस्त कै दे।

उत्तराखण्ड विधानसभा क तरफ बटि कोर्ट मा लड़णा वकील अमित तिवारी न बतै कि साल 2021 मा विधानसभा बटि भैर कर्यां 72 कर्मचारियौं न याचिका क सुण्यें आज उच्च न्यायालय मा डबल बेंच क न्यायाधीश हृषिकेश रॉय अर न्यायधीश मनोज मिश्रा न सूंणि अर डेढ़ मिनट मा याचिका थैं खारिज कै दे। उच्च न्यायालयन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी कु फैसळा तैं सै बतै।

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