निकाय चुनौ, हाईकोर्टन प्रदेस सरकार से 6 नवंबर तक स्थिति साफ करणा खुणि बोलि

दून। उत्तराखण्डम निकाय चुनौ हूंणिन। इन्नम निकाय चुनौम ओबीसी आरक्षण तय करणा वास्ता दायर जनहित याचिकाम नैनीताल हाईकोर्ट म सुणै ह्वे। ऐ मामला क सुणैक बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधी मनोज कुमार तिवारी अर न्यायमूर्ति विवेक भारतीय शर्मा क खण्डपीठ न प्रदेस सरकार तैं 6 नवंबर तक स्थिति साफ करणा खुणि बोलि।
आज हूंयी सुणैम याचिकाकर्ता क तरफां बिटि ब्वलें ग्यायी कि प्रदेस सरकार साल 2011 क जनगणना देखिकि आरक्षण तय करणि च, साल 2018 म बि निकाय चनौ यीं अधार पर ह्वीं पर अब पाड़ मुकाबल सैरुमा (शहरों में) ओबीसी कु बोट बढ़िग्येन। इल्ले ओबीसी समिति क रिपोर्टा आधार पर आरक्षण तय करे ज्यां।

वखि प्रदेस सरकारा तरफि बिटि कोर्टम ब्वलें ग्यायी कि आरक्षणा बारम अधिसूचना जारी कैरि याली। जैमा जु बि कमी छन यांका बारम लोगु क विचार मंगे ग्यीन, अर सबि कमी तैं 27 अक्टूबर तक दूर करे जाली। जैका बारम कोर्टन सरकार तैं 6 नवंबर तक स्थिति साफ करणा खुणि बोलि। यांका बारम अगल सुणै 6 नवंबर होली।

बतै दियां कि उत्तराखण्ड म निकाय चुनौ क त्यारिम सरकार लगि च। सरकारा तरफि बिटि कोर्ट न दिए ग्यायी एफिडेविटम बतै कि औंणा वला 10 नवंबर खुणि निकाय चुनौ कु नोटिफिकेशन जारी करे ग्यायी अर जल्दी निकाय चुनौ करे जै सकदन।

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