छावला गैंगरेप अर कतल क मामला मा सुप्रीमकोर्ट न तिन्या आरोपी थैं छ्वोड़ि दे
दिल्ली। सुप्रीम कोर्टन आज साल 2012 मा छावला दिल्ली मा हूंया गैंगरेप मा अपडु फैसला देयाली।
उत्तराखण्ड क रैंण वलि 19 बरस क नौनि क दगड़ छावला दिल्ली मा दरिंदों न गैंगरेप कैकि ऊंकु कतल कै छायीं। आज 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट न ऐ मामला मा फैसळा सूण्यें।
यां स पैळि ऐ मामला मा दिल्ली हाईकोर्टन तिन्या आरोपियों थैं मौतक सजा सूण्यें छायीं। आज सुप्रीम कोर्ट न दुष्कर्म क ऐ मामला मा तिन्या आरोपी रवि, राहुल अर विनोद थैं बरी कै द्यायी।
बतै दियां कि साल 2012 दिल्ली मा रैंण वलि उत्तराखंड क 19 बरसक नौनि क दगड़ दरिंदों गैंगरेप कैकि कतल कैरि दे छायीं। आरोपियों फर गैंगरेप अर कतला कु आरोपि छायीं।
दिल्ली कोर्ट क तिन्या आरोपियों थैं फांसीक सजा क बाद यु मामला देस क सबसे बड़ी अदालत मा पौंचि ग्यें। सुप्रीम कोर्ट मा 8 साल क लड़ै क बाद आज कोर्ट न अपडु़ फैसळा दे। सुप्रीम कोर्टन ऐ मामला मा तिन्या आरोपी रवि, राहुल अर विनोद थैं बरी कै द्यायी।
सुप्रीम कोर्टक ऐ फैसला क बाद नैनि के ब्वै अर बुबा खुस नीं छन। उ कु ब्वन च कि आरोपियों थैं फांसिक सजा नीं ह्वै त कम से कम जिन्दगि भरक जेल हूंणि चैंद छायीं। उन्न बोलि आरोपि थैंं कोर्टन छ्वोड़ि दे यांकि हमथैं बौत ठीस (दुख) च।