कल शाम 07 बजे से शुरू कर्फ्यू सोमवार 03 मई सुबह तक जारी रहेगा
प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसके फलस्वरूप जन-सुरक्षा को देखत हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून पूर्व पारित आदेशो में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइड लाइन के अनुसार-
दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रात: 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्रार्न्तगत पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी- फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
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ाादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों /वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनाें को आवागमन में छूट रहेगी।
औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।
शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी।
कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। जनपद देहरादून के अन्य स्थानो पर पूर्व आदेश संख्याः 3391 / सीपीओ डीएम-2021 दिनांक 21.04.2021 यथावत लागू रहेगा।