उत्तराखण्ड में बसों का सफर हुआ मंहगा , डेयरी, ठेली के लिए मिलेगा लोन

उत्तराखंड सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसल लिये। वहीं सरकार ने प्रदेश में बसों के किराये में दोगुने की अधिक वृद्धि कर दी।

आज बृहस्पतिवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक हुयी। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में बसों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुरूप व 50 प्रतिशत सवारी ले जाने की अनुमति है। जिसेे देखते हुए सरकार ने प्रदेश में बसों के किराये में वृद्धि कर दी है। किराये में वृद्धि महामारी अधिनियम के प्रभावी रहने तक लागू रहेगी। एक्ट हटते ही बढ़ा किराया कम हो जाएगा।

वहीं कैबिनेट ने 60,000 रुपये तक का मोटरसाइकिल लोन देने के साथ ही डेयरी, ठेली के लिए भी लोन देने का ऐलान किया जिसमें ब्याज में राहत भी मिलेगी।

कैबिनेट में लियेे फैसले

कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी और निगम बसों के किराये में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ दोगुने किराए की वृद्धि की गई।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अब छोटे पुल, पेयजल लाइन, चैक डेम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी किया जा सकेगा।

राज्य की सरकारी और सार्वजनिक चीनी मिलों के लिए एक एथनौल प्लांट बाजपुर में और पीपीपी मोड में 100 केएलपीडी क्षमता का प्लांट बाजपुर में लगाया जाएगा।

सहकारिता नियमावली में संशोधन के तहत अब समिति को एक निश्चित धनराशि की जगह लाभ के आधार पर ट्रेनिंग इत्यादि के लिए प्रदान किया जाएगा।

भीमताल केन्द्रीय विद्यालय के 0.25 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए जाने वाले सर्किल रेट, दो करोड़ रुपये को माफ किया गया है।

अल्मोड़ा कुंम्ट्रान लिमिटेड के 1999 बंद हो जाने के बाद 11 कर्मचारियों को पुर्ननियोजित हेतु 06 कर्मचारी आपूर्ति विभाग में लगाये गए थे. शेष पांच को भी 2004 तक अवैतनिक मानते हुए सेवाकाल की गणना मानते हुए लाभ दिया जाएगा।

कुंभ 2021 में श्रद्धालुओं और संतों के लिए शौचालय इत्यादि की व्यवस्था के लिए धन प्रबंधन के लिए निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।

उत्तराखण्ड मोबाइल टावर नियमावली के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 500 रुपये किराये की जगह शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपये निर्धारित किया गया।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेरी, ठेली, फेरी दुकानदारों के लिए 50,000 नागरिकों को लोन की दो प्रतिशत की ब्याज दर बिना गारंटी के राज्य सरकार वहन करेगी।

जीएसटी भारत सरकार के संशोधन को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया।

खाद्य विभाग में उपविपणन अधिकारी के लिए सेवा नियमावली बनाई गई।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20,000 से अधिक नागरिकों को प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में 60,000 रुपये तक का लोन का ब्याज 2 वर्ष तक राज्य सरकार देगी।

नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी दी गई।

उत्तराखण्ड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई। ओला टैक्सी की तर्ज पर मोबाइल एप से टैक्सी बुक की जा सकेगी।

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