सार्वजनिक स्थान धूम्रपान मुक्त ‘धूम्रपान करना होगा अपराध

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सभी सरकारी व गैरसरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर ‘धूम्रपान करना अपराध है, उल्लंघन करने पर 200 रुपए जुर्माना किया जाएगा’ चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश।
सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष धूम्रपान के खिलाफ अर्थदण्ड की हर माह देंगे रिपोर्ट।

जिले में कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी सरकारी व गैरसरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त किया जाना है। इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर ‘धूम्रपान करना अपराध है, उल्लंघन करने पर 200 रुपए जुर्माना किया जाएगा’ चेतावनी बोर्ड लगाने के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने निर्देश दिए है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जिन कार्यालय अध्यक्षों ने अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में धूम्रपान संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाए हैं वह धूम्रपान मुक्त कार्यालय प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी के ई-मेल पर उपलब्ध कराएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त कार्यालयाध्यक्ष अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने-अपने कार्यालय में प्राधित अधिकारी, कर्मचारी को नामित करें। ताकि कोटपा अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं पर अर्थदंड की कार्रवाई की जा सके। उन्होंनें कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरू( अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी की ईमेल पर भेजने के निर्देश दिए है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जनपद स्थित समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकों को विद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने को भी निर्देशित किया, जिनमें प्रधानाध्यापक व प्रबंधक का नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर लिखा हो। उन्होंने विद्यालय के प्रमुख स्थानों यथा प्रवेश द्वार चाहरदीवारी पर तंबाकू के दुष्परिणाम दर्शाते हुए पोस्टर लगाने को भी कहा है। साथ ही शैक्षिक संस्थानों में प्रत्येक छह माह में तंबाकू क्रियान्वयन के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य व प्रबंधक द्वारा कोटापा अधिनियम के मानक पूर्ण करते हुए तंबाकू मुक्त विद्यालय का प्रमाण पत्र दिया जाए, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि ‘‘शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है तथा 100 गज के भीतर किसी भी प्रकार का धूम्रपान, तम्बाकू की दुकान,पान भण्डार, अधिष्ठान नही है। यदि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की दुकान स्थापित है उसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय में पत्र के माध्यम से या तम्बाकू नियंतण्रप्रकोष्ठ रेखा उनियाल 9410540513 एवं अर्चना उनियाल 8954265118 के मोबाइल नबंर पर दूरभाष एवं वाट्सएप्प के माध्यम से दे सकते हैं।

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