जारी रहेगा अतिक्रमण अभियान, सुप्रीम कोर्ट ने दिया उत्तराखंड सरकार को झटका
उत्तराखंड सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की सीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर सरकार को झटका दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए आदेश दिया कि इसके लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में ही अपील की जानी चाहिए।
अतिक्रमण अभियान पर समय मांगने की राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने गेंद नैनीताल हाई कोर्ट के पाले में डाल दी है, जबकि कंपाउंडिंग पर रोक के हाई कोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया गया है।
ऐसे में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा और अब सरकार को हाई कोर्ट की शरण मे जाना है। हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद से कंपाउंडिंग पर लगी रोक अब बहाल हो गई है।