त्रिस्तरीय पंचैत चुनौ पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट न लगै रोक

उत्तराखण्डम हूंण वला त्रिस्तरीय पंचैत चुनौ पर हाईकोर्ट उत्तराखण्ड न रोक लगै दे। हाई कोर्टन आरक्षण नियमावली कु नोटिफिकेशन जारी नीं हूंण पर पंचैत चुना पर रोक लगै।

बतै दियां कि अबि 21 जून खुणि राज्य निर्वाचन आयोग न त्रिस्तरीय पंचैत चुनौ की अधिसूचना जारी कै छायीं। ह्वे इन्न च कि उत्तराखण्ड हाईकोर्टन प्रदेसम हूंण वला त्रिस्तरीय पंचैत चुनौ का वास्ता जारी आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया तैं चुनौती पर सूणै छायीं । ऐ मामला सूणै करण बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द्र अर न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठन आरक्षण तैं सै नीं बतै अर त्रिस्तरीय पंचैत चुना पर रोक लगै की सरकार तैं अपणु जवाब देंणा खुणि बोलि।

बतै दियां कि बागेश्वर रैवासी गणेश दत्त कांडपाल अर हौरि लोगुन हाईकार्टम याचिका लगै की बोल छायीं कि सरकारन 9 जून 2025 खुणि एक आदेश जारी कै कि पंचैत चुनौ का वास्ता नै नियमावली बणै। जै का बाद सरकारन 11 जून 2025 खुणि आदेश जारी कैकि अबि तक हूंया पंचैत चुना आरक्षण रोटेशन तैं शून्य घोषित कैकि ऐसु साल नै रोटेशन लागू करणु कु फैसला कायी।

याचिकाकर्ता न बोलि कि पिछन तीन चुनौ मा जै सीट पर आरक्षण छायीं वा सीट चौथी दा बि आरक्षित करे ग्यायी। यां से मि पंचैत चुनौ नी लड़ै सकणु छौ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *