पंचैत चुनौम द्वी बच्चों वलु नियमा की कुछ लोगु तैं सै जाणकारी नीं च : महाराज
देरादूण। द्वी नौना से जादा बच्चा वला मनखियौं तैं पंचैत चुना लड़ण बारम एक दा दुबरा पंचायती राज मंत्री महाराजन बोलि कि पंचैत चुनौ लड़णा खुणि द्वी से जादा बच्चा वला प्रत्याशियों तैं चुनौ लड़ण खुणि माननीय उच्च न्यायालय न 25 जुलै 2019 तारिख तय करी च। यीं तारिका बाद जैका बि द्वी से जादा बच्चा छन वु पंचैत चुनौ नीं लड़ि सकदु।
पंचैती राज मंत्री महाराजन बोलि कि पंचैत चुनौम द्वी बच्चों वलु नियमा की कुछ लोगु तैं सै जाणकारी नीं च। उन्न बोलि कि उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 म लिखी धाराम साफ च कि जै मनखि का द्वी से जादा बच्चा होला वु मनखि ग्राम पंचैत, क्षेत्र पंचैत अर जिला पंचैत क चुनौ नीं लड़ि सकदन।
माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीतालन रिट याचिका संख्या-2302 ऑफ 2019 (एम./एस.) पिकीं देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य अर हौरिम 19 सितम्बर 2019 तैं पारित आदेशम ग्राम पंचैत क बारम 02 से जादा बच्चा वला उम्मेदवार खुणि चुनौ भाग लिंणा खुणि 25 जुलै 2019 आखिर तारिक तय च। अर हौरि मामलों म
पंचायती मंत्री महाराजन बोलि कि 16 मार्च 2024 उत्तराखण्ड शासन विधायी अर संसदीय कार्य विभागा अधिसूचनाम बतै ग्यायी कि कै बि मनखि क द्वी या द्वी से जादा बच्चा छन, पर पैलु बच्चा पैदा हूंणा बाद दुसर पैदा हूंण वला बच्चा जौल्यां पैदा हूंदन त वै आदिम पर यु नियम लागू नीं होलु, मतबल यु चुनौ लड़ै सकदु।
वखि पंचायती राज निदेशक निधि यादव न साफ कायी कि पैलि शासनन माननीय सर्वोच्च न्यायालय म माननीय न्यायालय क आदेशा खिलाप एस.एल.पी दायर कायी छायीं। जै पर विचार कैकि वापिस लिये ग्यायी। पंचैत चुनौ म एक जन्नु बन्दुबस्त हूंया यां खुणि अधिनियम म संशोधन करणा खुणि निदेशालयन प्रस्ताव शासन तैं भेजि याली।