हरीश रावत अर हरक सिंह रावत तैं देंण प्वाड़ळु अवाज नमूना

देरादूण। उत्तराखण्ड मा 2016 हूयां स्टिंग क मामला मा आज सोमबार खूंणि सीबीआई कोर्ट मा सूणें ह्वै। कोर्टन पैल्यक मुख्यमंत्री हरीश रावत अर हरक सिंह रावत तैं अपड़ि अवाज नमूना देंणा कु फैसळा सूंणें। वकील मनमोहन कंडवाल न बतै कि विधायक उमेश शर्मा अर मदन बिष्ट थैं बि नोटिस जारी कर्यंे ग्यें।

साल 2016 मा जब हरीश रावत मुख्यमंत्री छायीं तब ऊंकु एक वीडियों बणाण कु दावा उमेश कुमार न कै छायीं। जैका बात उत्तराखण्ड प्रदेसा राजनीति मा उथल-पुथल ह्वैग्यें छायीं। यांका बाद एक औरि स्टिंग समणि ऐ, जैमा विधायक मदन सिंह बिष्ट न यु दावा कायी कि या मा हरक सिंह रावत सामिल छायीं।

द्विया स्टिंग क बाद उमेश कुमारन यु दावा कै छायीं कि हरीश रावतन अपड़ि सरकार बचौंणा खूंणि विधायकु तैं खरीदणा क कोसिस कै छायीं।
जैमा रुप्यौं क लेनदेन क बात ह्वै।
बाद मा ऐ मामला मा सीबीआई जांच खूंणि दियेग्यें। स्टिंग मा जु आवाज छन वै थैं मिलौंणा खूंणि यु चर्यां नेतौं क अवाजि क नमूना लिंणा मंजूरि सीबीआई न अदालत बटि मांगि छायीं।

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