केन्द्र सरकार क मंजूरि मिलण क बाद कैबिनेट बैैठक मा मानसिक स्वास्थ्य नियमावली पर लगिग्यें ठप्पा

देरादूण। केन्द्र सरकार क मंजूरि मिलण क बाद मुख्यमंत्री धामी क कैबिनेट बैैठक मा मानसिक स्वास्थ्य नियमावली पर ठप्पा लग्यें याली। जैका बाद स्वास्थ्य विभाग क खाता मा एब बड़ी उपलब्धि जुड़िग्यें।

स्वास्थ्य विभागा मंत्री धन सिंह रावत यां फर काम करणा छायीं अर कै बार उन्न केन्द्र सरकार क दगड़ बात कायी। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमारा सर्या टीम मानसिक स्वास्थ्य नियमावली पर दिन-रात काम करणि छायीं। केन्द्र सरकार क मंजूरि क बाद अब राज्य कैबिनेट कु बि ठप्पा लगिग्यें।
बतै दियां स्वास्थ्य सचिव बणण क बाद डॉ आर राजेश कुमार न प्रदेस मा स्वास्थ्य सेवाओं तैं औरि अच्छु करणा क दगड़ा दगड़ि केन्द्र सरकार बण्यीं योजनौं तैं प्रदेस मा लागू करणा मा कामयाबी हासिल कायी। प्रदेस मा स्वास्थ्य सेवा अर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनौं क परगति पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री क दगड़ हि बगत- बगत पर केन्द्र सरकार बटि अयां अधिकारियौं न बि बढ़ै (तारीफ) कायी।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार न यीं उपलब्धि पर महानिदेश स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह क दगड़ वुंकी सर्या टोला तैं बधै द्यायी। उन्न बोलि कि मानसिक स्वास्थ्य नियमावली बणण से पैलि या खूंणि सरकरि अर गैर सरकरि , बुद्धजीवी वर्ग, समाज मा काम करण वला लोगु क सलाह लियें ग्यायी। जैका बाद ये ड्राफ्ट फर ठप्पा लगिग्यें।

स्वास्थ्य सचिव डॉत्र राजेश कुमार न बतै कि मानसिक स्वास्थ्य नियमावली क मंजूरि क बाद प्रदेस मा नशा मुक्ति केन्द्र, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान क दगड़ मा मानसिक रोग विशेषज्ञ, नर्सों, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकतौं तैं पंजीकरण करौंणा जरुरी ह्वै जालु पर मानिसक रोग विशेषज्ञ बटि पंजीकरण खूंणि क्वीं पैंसा नी लियें जाला। केन्द्र सरकार न 2017 मा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम लागू कै छायीं यांका दगड़ मा प्रदसौं तैं ये अधिनियम क जरिया मानसिक स्वास्थ्य नीति अर नियमावली बणौंणा खूंणि बोलि छायीं।

अधिनियम क तहत 2019 मा सरकार न राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कु गठन कै छायीं पर नियमावली नीं हूंणि पर प्राधिकरण क्वीं बि काम नी कै सकणु छायीं। कुछ दिन पैलि स्वास्थ्य विभागा तरफि बटि नियमावली बण्यें कि केन्द्र सरकार तैं मंजूरि खूंणि भेय्जीं छायीं। केन्द्र सरकार न नियमवली तैं देखि अर दय्खणा क बाद अपणि मंजूरि दे द्यायीं। आज कैबिनेट मा यीं नियमावली तैं मंजूरि मिलिग्यें।

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