जोशीमठ मामळु मा झट सुण्यें करण से सुप्रीम कोर्टन कै मना
जोशीमठ। खळाखळ भ्वां धसणि जमीन पर झट सुण्यें करण से सुप्रीम कोर्टन मना कै दे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐ मामळु मा याचिकाकर्ता तैं केस खास उल्लेखित सूची मा सामिळ करणा कु निर्देश दीं। खास उल्लेखित सूची मा दर्ज हूंणा क बाद हि ऐ मामळु मा सूण्यें फर स्वचें जाळु।
बतै दियां कि जोशीमठ मा खळाखळ जमीन भ्वां मा धसणि च, जै तैं लेकैकि जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती न सुप्रीम कोर्ट मा ऐ जनहित याचिका दाखिळ कै छायी। याचिका मा जोशीमठ मा खळाखळ भ्वां मा धसणि जमीन तैं राष्ट्रीय आपदा घोषित करणा अर जु बि कुटुम्बरि दिकदरि मा छन उथैं दुसर जगा मा बस्यें जाण क मांग कर्ये ग्यें छायीं।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदन बोलि कि ज्योर्तिमठ मा भि पाळियों मा तिड्वाळ पौड़िग्यें अर जमीन भि धसणि च। उन्न बोलि क इतगा हि ना नृसिंह मंदिर क पाळियों मा भि तिड्वाळ पोड़िग्यीं।