विधानसभा मा नौकरि बटि भैर कर्यां कर्मचारियौं थैं लगि बौत झटका, सुप्रीम कोर्टन खारिज कै दे उंकी याचिका
देरादूण। विधानसभा मा नौकरि बटि भैर कर्यां कर्मचारियों क उमेद आज सुप्रीम कोर्ट मा भि टूट ग्यायीं। सुप्रीम कोर्टन उंकी याचिका फर सुण्यें करण से मना कै द्यायी अर याचिका थैं खारिज कै द्यायी। जैका बाद विधानसभा मा पिछनैं क द्वार बटि लग्यां कर्मचारियों क उमेद थैं बौत बडु़ झटका लगि।
बतै दियां कि विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खण्डूडी न विधानसभा मा नियम तोड़िक नौकरि फर लग्यां कर्मचारियों थैं भैर कै दे छायीं। जैका विधानसभा बट निकल्यां कर्मचारी हाईकोर्ट मा चलि ग्यीं। हाईकोर्टक न विधानसभा अध्यक्षा कु फैसळ थैं सै बतै। जैक बाद नौकरि बटि भैर कर्यां कर्मचारियौंन सुप्रीम कोर्टक डबल बैंच मा एसएलपी दायर कायी। जै फर सुप्रीम कोर्ट सूण्यें करण से मना कै दे अर उंकी याचिका थैं खारिज कै द्यायी।
"मैं धन्यवाद करती हूं सर्वोच्च न्यायालय का जिन्होंने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लिए गए मेरे फैसले को सही ठहराया है। pic.twitter.com/kHc1HBuOMf
— Ritu Khanduri Bhushan (@RituKhanduriBJP) December 15, 2022
वखीं उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खण्डूडी न सुप्रीम कोर्ट कु फैसळा कु स्वागत कायी अर बोलि कि मि धन्यवाद करदु सर्वोच्च न्यायाल कु, जैळ म्यारू फैसळा थैं सै बतै। उन्न बोल वु उत्तराखण्ड क ज्वान नौनियाळु क जीत च।