18 साल से कम स्कुल्यां नौन्यिाळु क गाड़ी चलौंण फर ह्वै सकद तीन सालक सजा अर 25 हजार रुप्यौं कु डांड
देरादूण। उत्तराखण्ड क डीजीपी अशोक कुमार थैं अबि कुछ दिन पैळि एक बुबा क चिट्ठी मिलि छायीं। जैमा उन्न अपड़ि ज्यूं क पिड़ा बतै अर बोलि कि म्यारु स्कुल्यां नौन्यिाल स्कुटी क मांग करणु च, म्यारा नौनु थैं इन्न लगदु कि पुलिस छ्वटा बच्चौं पर क्वीं कारवै नीं करदि। अगनैं उन्न लेखि छायीं कि पुलिस थैं स्कुल्यां नौन्यिाळु पर भि कारवै करण चैंद, जै सै स्कुल्यां नौन्यिाळु मा पुलिसा कु डैर ह्वै सक्यां।
जैका बाद अब डीजीपी अशोक कुमार न पुलिस थैं आदेश दे याली कि स्कुल्यां नौना मोटरसैकिल अर स्कूटी चलौंदा मिळला, त ऊंका खिलाफ पुलिस का करवै कर्यें जाली।
डीजीपी क आदेश क बाद यातायात पुलिस न देरादूण मा यु काम सुरु कै याली। देरादूण मा स्कुळु मा जैकि पुलिस नौन्यिालु अर मास्टरू थैं जागरुक करणि च। यांक दगड़ा-दगड़ि पुलिसन 10 गाड़ियों थैं सीज कै, जौ थैं स्कुळयां नौन्यिाल चलौंणा छायीं।
ऐ बारा मा देरादूण एसपी ट्रैफिक न बतै कि यातायात पुलिस न खास अभियान चलें अर स्कुल्यां नौन्यिालु थैं रोकिक बत्यें कि दूबरा पकड़े जैला त एमवी एक्ट क धारा 199 मा कारवै ह्वैळी। जैमा तीन सालक सजा अर 25 हजार रुप्यौं कु डांड ह्वै सकदु। जैका दगड़ा दगड़ि गाडी़ कु पंजीकरण 12 मैना खूंणि खतम कर्यें जालु।
पुलिसन बतै कि 18 साल से कम उमर क नौना गाड़ी चलौंदा पकड़े जन्दिन त ऊंका ब्वे बुबा पर कानूनी कारवै अर 25 हजार रुप्यौं कु डांड त ह्वाळु हि, नौन्याल थैं 25 साल तकाक उमर तक गाड़ी चलौंणा कु लैसेन्स नी मिललु।
पुलिसन ब्वे बुबा से विनती कायी कि 18 साल से कम उमर क स्कुल्यां नौन्यिालु थैं गाड़ी चलौंणा खूंणि न दियां।