देरादूण विधानसभा तोक क 300 मीटर क भितर धारा 144 लगौंणा क आदेश
देरादूण। 29 नम्बर 2022 बटि विधानसभा सत्र सुरू हूंण च। विधानसभा सत्र क सुरक्षा के बन्दबस्त खूंणि जिलाधिकारी न विधानसभा क 300 मीटर के भितर दण्उ प्रक्रिया संहिता क धारा 144 लगौंणा क आदेश दे दीं।
यु आदेश 29 नवम्बर 2002 बटि जब तक विधानसभा सत्र खतम नीं ह्वै जान्द तब तक रालु।
जिलाधिकारी क आदेश मा विधानसभा क 300 मीटर तोक मा क्वीं भि मनखि हत्यार, हॉकी, तलवार अर औरि तेज धार वळा हत्यार, ढुंगा जमा करणा क दगड़ा-दगड़ि पटाखौं कु प्रयोग नीं कराळु। विधानसभा क तोक मा नाराबाजी लाउडस्पीकर पर भि रोक लग्यें ग्यें।
जिलाधिकारी न विधानसभा तोकम मा शान्ति बणौंण के निर्देश अधिकारियों थैं दे।