दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2022 से होगा कैंसल
नई दिल्ली। दिल्ली में 10 साल पुराने डीज़ल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा। 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीज़ल से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाएगा। कार मालिक दूसरे राज्यों में वाहन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उन्हें अनापत्ति प्रमाण (एनओसी) जारी किए जाएंगे, ताकि दूसरी जगह वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करवाकर चलाया जा सकता है, लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेट्रोफिटेड कंपनियों से ही किट लगवानी होगी। ऐसे वाहन जिन्हें नियमों के अनुसार दूसरे राज्यों में रि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा उन्हें स्क्रेप पॉलिसी के अनुसार स्क्रेप कराना होगा।
इसके अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने ऑथराइज्ड स्क्रेपर की लिस्ट बनाई है जहां गाडिय़ों को स्क्रेप कराया जा सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने स्क्रेपर की लिस्ट www.http://transport.delhi.gov.in पर जारी की है जहां डिटेल सूची देखा जा सकता है। जो वाहन मालिक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनकी गाडिय़ों को जब्द किया जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किया था। इसमें साफ कहा गया है कि निजी गाड़ी 20 साल बाद और कमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट कराना होगा। इस टेस्ट को पास न करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। जो गाडिय़ां फिटनेस टेस्ट पास करेंगी, उन गाडिय़ों को चलाने की अनुमति दी जाएगी. अनफिट गाडिय़ों को स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत कबाड़ में भेज दिया जाएगा।