अबू सलेम को उम्रकैद, दो को फांसी और 1 को 10 साल जेल की सजा
1993 मुंबई ब्लास्ट केस: अबू सलेम समेत दो को उम्रकैद, दो को फांसी और 1 को 10 साल जेल की सजा मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने 16 जून 2017 को 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट मामले में गैंगस्टर अबू सलेम समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने गुरुवार को दो दोषियों को मौत की सजा और अबु सलेम एवं एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने एक अन्य दोषी रियाज सिद्दिकी को 10 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक दीपक साल्वे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश जी. ए. सेनेप ने धमाके में संलिप्तता के लिए दोषी मोहम्मद ताहेर मर्चेट एवं फिरोज खान को मौत की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत ने अबु सलेम व करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है वहीं एक अन्य दोषी रियाज सिद्दिकी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साल्वे ने संवाददाताओं से कहा कि विशेष न्यायाधीश ने हत्या, हथियारों एवं गोला-बारूद की आपूर्ति, धमाके का षडयंत्र रचने जैसे गंभीर अपराधों में दोषियों पर जुर्माने भी लगाए हैं। सभी छह दोषियों को विशेष अदालत ने 16 जून को दोषी करार दिया था जिसमें से एक मुस्तफा दोसा की 28 जून को मौत हो चुकी है।